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रुपयों के लेन-देन व पैतृक जमीन विवाद में मारपीट, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का लगाया आरोप।

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ब्यूरो रिपोर्ट- के0 पी0 मौर्य

 संतकबीरनगर –

दिनांक 21 अगस्त 2026 को जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत काछिया गांव में पैतृक जमीन के सौदे और रुपयों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से लैस होकर आए दबंगों ने उनके घर पर हमला कर परिजनों को पीट-पीटकर घायल कर दिया।

यही नहीं, जब पीड़ित न्याय मांगने थाने पहुंचे तो पुलिस पर सुनवाई करने के बजाय पीड़ितों का ही एकतरफा चालान करने का गंभीर आरोप लगा है।

पुलिस अधीक्षक (SP) को दिए शिकायती पत्र में काछिया गांव निवासी पंकज कुमार पुत्र लाला राम ने बताया कि उनके पिता वर्तमान में दो भाई हैं। करीब 15 वर्ष पूर्व उनके चाचा इंद्रजीत पैतृक मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे थे।

पिछले वर्ष उनके चाचा ने अपने हिस्से की पैतृक जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा।

पंकज के अनुसार, 5 लाख रुपये में तय हुए सौदे के तहत उन्होंने और उनके भाइयों ने 3 लाख रुपये नकद दिए थे तथा 1,80,000 रुपये ऑनलाइन/फोन ट्रांसफर के जरिए दिए। पैसे मिलने के बाद उन्हें कब्जा भी दे दिया गया, जिस पर पीड़ितों ने दीवार खड़ी कर ली थी। आरोप है कि 6 महीने बाद चाचा का मन बदल गया और उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया।

जब पीड़ितों ने दिए गए पैसे और दीवार का खर्च वापस मांगा, तो आरोपी भड़क गए।

पत्र के अनुसार, बीते 18 अगस्त 2026 की सुबह करीब 7:00 बजे आरोपी इंद्रजीत, उनके बेटे और अन्य लोग (अनीश कुमार के लड़के निखिल कुमार, अक्षत कुमार, प्रिंस कुमार, मीना देवी व 2 अज्ञात व्यक्ति) सब्वल, छेन, हथौड़ा, डंडा और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और बनाई गई दीवार ढाने लगे।

जब पंकज के पिता लाला राम ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पंकज, उनके भाई राम प्रसाद, विद्या कुमार, वंदना, माया देवी और मां दुरापती देवी को भी पीट-पीटकर चोटिल कर दिया गया।

पीड़ित विद्या कुमार ने घटना की सूचना तत्काल 112 नंबर डायल कर पुलिस को दी। आरोप है कि जब पीड़ित पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया, तो खलीलाबाद थाना पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित, उनके भाई और पिता को ही थाने में बैठा लिया।

आरोप है कि पुलिस ने कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की और उल्टे शांति भंग की धारा में उनका एकतरफा चालान कर दिया।

थाने से न्याय न मिलने पर पीड़ित पंकज कुमार ने 20 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि इस मामले के निष्पक्ष जांच कर कर उचित कार्रवाई की जाएगी

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