बहराइच विशेष लोक अदालत में होगा आपराधिक मामलों का निस्तारण

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बहराइच विशेष लोक अदालत में होगा आपराधिक मामलों का निस्तारण

बहराइच राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च को

05 से 07 मार्च तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव

बहराइच 25 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 08 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।
सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों यथा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (एनआईएक्ट) बैंक/धन वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), वैवाहिक वादों (तलाक सम्बन्धी मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस में वेतन एवं भत्तों सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद व अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि), प्री-लिटिगेशन वाद बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वैवाहिक व भरण पोषण वाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद एवं अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने बताया है कि 05, 06 एवं 07 मार्च 2025 को कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक वाद लम्बित हो, तो वह सम्बन्धित न्यायालय में समय से आकर प्रार्थना पत्र देकर अपने आपराधिक वाद निस्तारण कराते हुए इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।

बहराइच 07 मार्च को सम्पन्न होगी दिशा की बैठक
सांसद बहराइच करेंगे बैठक की अध्यक्षता
बहराइच 25 फरवरी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि 07 मार्च 2025 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से विकास भवन सभागार में सांसद बहराइच डॉ. आनन्द कुमार गोंड की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहूत की गई है। डीएम ने बताया कि पूर्व में यह बैठक 27 फरवरी को होना प्रस्तावित थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि में संशोधन हो गया है। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वांछित सूचनाओं के साथ बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

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