चाईनीज/सिन्थेटिक मांझा तथा सीसा लेपित डोरी निर्माता व्यापारियों के साथ सम्पन्न हुआ संवाद कार्यक्रम।
ब्यूरो चीफ – दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
बहराइच 10 जुलाई।
मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-13864/2018, मोतीलाल यादव बनाम मा. प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य तथा सम्बद्ध जनहित याचिका संख्या-499/2025, रज्जन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 11.02.2026 के अनुपालन में राज्य कर विभाग बहराइच में सहायक आयुक्त, राज्य कर संदीप सिंह की अध्यक्षता में जनपद के चाईनीज मांझा/ सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/डोरी के निर्माता व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें उनके व्यापार के सामान्य क्रम में बिकने वाले धागे की बिक्री के प्रति जागरूक किया गया तथा समाज में पतंग धागे की आड़ में चाइनीज मांझे से कतिपय दुर्घटनाएं एव उनसे जानमाल के हुए नुक्सान के बारे में जानकारी दी गयी। सहायक आयुक्त श्री सिंह द्वारा व्यापारियों को सुझाव दिया गया कि मानवता की रक्षा हेतु हानिकारक चाइनीज मांझे का निर्माण व बिक्री न की जाय।
इस अवसर पर हुमा सिलाई मशीन के प्रो. नफीस अहमद, पतंग विक्रेता भोलू, अरशद, टोनू, काका व मोहम्मद अय्यूब आदि मौजूद रहें। वही राज्य कर विभाग की ओर से राज्य कर अधिकारी नोविल कुमार, जय सिंह सोनकर व विनोद कुमार, प्रधान सहायक शफक रईस, वरिष्ठ सहायक आशुतोष सिंह, राजीव कुमार चौधरी, अम्बरीश तिवारी सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।
