प्रधानमंत्री  किसान सम्मान निधि के प्रात्रता एवं अभिलेखो की जाँच करें क्षेत्रीय अधिकारी – जिलाधिकारी  ! 

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प्रधानमंत्री  किसान सम्मान निधि के प्रात्रता एवं अभिलेखो की जाँच करें क्षेत्रीय अधिकारी – जिलाधिकारी  ! 

किसानों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन हेतु उन्हें तहसील अथवा विभागीय कार्यालय में न बुलाया जाए- जिलाधिकारी! 

आवेदन/पात्रता का सत्यापन अभिलेखों के आधार पर अथवा क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से विभाग स्वयं सुनिश्चित करे -जिलाधिकारी  ! 

संत कबीर नगर । #जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी तहसीलदार एवं उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया है कि तहसील स्तर से एवं कृषि विभाग के स्तर से अभिलेखों के सत्यापन के लिए किसानों को कार्यालय में न बुलाया जाए, ऑनलाइन अभिलेखों का मिलान करते हुए उसकी पात्रता की जांच की जाए।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 20 नवम्बर 2024 को किसान दिवस में किसानों द्वारा की गई मांग एवं 22 नवम्बर 2024 को कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा में यह पाया गया की #प्रधानमंत्री #किसान #सम्मान निधि योजना अंतर्गत नए आवेदन, कॉमन सर्विस सेंटर से किसानों द्वारा ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसके सत्यापन के लिए किसानों को तहसील एवं कृषि विभाग में अभिलेख जमा करने हेतु चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि किसान अभिलेख को ऑनलाइन आवेदन करते समय ही अपलोड करता है।

उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा किसान हित में सभी तहसीलदार एवं उप #कृषि #निदेशक को निर्देशित किया गया है कि लाभार्थीपरक योजनाओं में किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पश्चात अभिलेखों अथवा पात्रता के सत्यापन हेतु किसानों को तहसील या विभागीय कार्यालय में न बुलाकर क्षेत्रीय कर्मचारी/विकासखण्ड /ग्राम विकास अधिकारियों/ लेखपालों आदि के माध्यम से गांव में जाकर ही आवश्यकतानुसार उसका सत्यापन करें तथा किसान से घोषणा पत्र प्राप्त करते हुए उसके आवेदन का निस्तारण किया जाए, यदि किसी अभिलेख की आवश्यकता होती है तो उससे दूरभाष पर संपर्क कर वॉट्सऐप के माध्यम से अथवा क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री समीक्षा बिंदु में शामिल है अतः प्रत्येक दिवस नियमित रूप से इसका निस्तारण किया जाए एवं माह के अंत में एक भी आवेदन निस्तारण हेतु शेष न रहे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में ऐसे किसान जिन्होने 01.02.2019 के उपरान्त भूमि का क्रय किया है और योजना के तहत पंजीकरण कर रहे है जबकि गाइड लाइन के अनुसार वह पात्र नही है। पात्रता की शर्तों में ऐसे किसान जिनके पति व पत्नी एवं परिवार (पति, पत्नी व नाबलिग बच्चे) के नाम से भूमि है वह भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कर रहे है जबकि गाइड लाइन के अनुसार एक ही पात्र है। आवेदक वरासत के आधार पर योजना आरम्भ (01 फरवरी 2019) होने के पश्चात कृषक बने है। तो मृतक को अगर पी0एम0 किसान का लाभ मिल रहा था तो मृतक होने के उपरान्त आयी किस्त रिफन्ड के उपरान्त ही भू-स्वामी पात्र होगा।

जिलाधिकारी ने ऐसे प्रकरणों पर तहसील स्तर से गहन परीक्षण करने के उपरान्त ही पात्रता की दशा में उन्हे अग्रसारित किये जाने का निर्देश दिया है।

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