गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति पत्नी को पांच वर्ष का कारावास

गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति पत्नी को पांच वर्ष का कारावास
-खेत में नाली का पानी गिराने के विवाद में हुआ था मारपीट
-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट का फैसला , आरोपियों पर लगा ₹ 21 हजार का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । बिना आशय हत्या करने के आरोपी पति व पत्नी को अपर एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । नाली का पानी खेत में गिराने से मना करने के विवाद में मारने का आरोप लगाया गया था । कोर्ट ने आरोपी पति मंहगू यादव व पत्नी बृजराजी यादव पर सजा के अतिरिक्त प्रत्येक आरोपी पर साढ़े दस – साढ़े दस हजार रुपए कुल 21 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम झिनखाल का है । प्रकरण में मृतका के पुत्र ग्रीशचन्द्र यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 25 अक्टूबर 2011 को अपराह्न 4 बजे मंहगू यादव पुत्र हरिवंश यादव पुराने कच्ची नाली को पक्के ईंट से बनवा रहे थे । मैंने अपने खेत में नाली का पानी बहाने से मना किया और नाली में लगे ईंट को उखाड़ने लगा । इसी बात पर नाराज होकर गाली देने लगे । शोर पर आरोपी की पत्नी बृजराजी व सास गुजराती आकर ईंट पत्थर चलाने लगी । जिससे मुझे बायें हाथ व बदन में चोट आई । इतने में मेरी मां मेवाती आ गईं । उनके पैर और शरीर में चोट लगी । शोर पर गांव के बहुत से लोग आए और बीच बचाव किया । कुछ समय बाद समय साढ़े सात बजे मां की मृत्यु हो गई । पुलिस ने विवेचना के पश्चात दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल आठ साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । सभी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास का सजा सुनाया ।