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जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने दो दोषियों को 7 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड से किए दंडित।

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संत कबीर नगर।

जनपद के महुली थाना क्षेत्र स्थित सिकरी गांव में पोखरे पर मछली मारने के विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में सत्र न्यायालय, संत कबीर नगर ने फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्तों राम नरेश और राम दरश को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 3 जनवरी 2018 की शाम लगभग 7 बजे का है। पीड़ित राजकुमार पुत्र रामसागर जो कि सिकरी थाना महुली का निवासी है, अपने साथियों के साथ बाजार से लौटते समय गांव के पोखरे के पास पहुंचा था। वहीं पर पोखरे में मछली मारने को लेकर उसका विवाद गांव के ही राम नरेश पुत्र भागी और राम दरश पुत्र नरेश से हो गया।

विवाद इतना बढ़ा कि दोनों अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश और आक्रामकता दिखाते हुए जान से मारने की नीयत से राजकुमार पर सरिया और भाले से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में राजकुमार के सिर, कान, सीने और पीठ पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल राजकुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत बेहद नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित के पिता रामसागर की तहरीर पर थाना महुली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया।

सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों के साक्ष्य और चिकित्सीय रिपोर्ट पेश किए गए। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्यों, चिकित्सीय परीक्षण और गवाहों के बयानों का अध्ययन करने के बाद राम नरेश और राम दरश को दोषी ठहराया।

सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने दोनों दोषियों को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यदि दोषी अर्थदंड अदा करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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