पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी की गई नोटिस

पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी की गई नोटिस
ब्यूरो चीफ दिलशाद अहमद
रिपोर्ट सफी खान
आज का भारत लाइव
बहराइच 05 जुलाई। जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच मोनिका रानी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 (06 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 56 दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. द्वारा राजनैतिक दलों को ’’कारण बताओ नोटिस’’ जारी किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी के पंजीकृत पते मकान नं. 600, वार्ड नं. 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच पर भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस प्रेषित की गयी है। उन्होंने बताया कि ’’कारण बताओ नोटिस’’ के सम्बंध में पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ 14 जुलाई, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र., चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत 21 जुलाई, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।