दो बच्चों के पिता ने नाबालिग संग किया दुष्कर्म , जमानत अर्जी निरस्त!

दो बच्चों के पिता ने नाबालिग संग किया दुष्कर्म , जमानत अर्जी निरस्त !
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दो बच्चों के पिता का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी अविनास पर वादी की 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण करके हरियाणा ले जा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । आरोपी शादी शुदा तथा दो बच्चों का पिता है । आरोपी का कृत्य जघन्य सामाजिक अपराध की श्रेणी में है ।
मामला बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि दिनांक 5 मार्च 2024 को रात लगभग दस बजे अविनास पुत्र राम चरन ग्राम फेउसी थाना बखिरा उसकी 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया । अपनी पुत्री को खोजने के लिए वादी आरोपी की बहन के ससुराल जिगिना थाना गीडा जनपद गोरखपुर अनेक दिन गया । गीडा की पुलिस भी कई दिन जिगिना गई । परन्तु कुछ पता नहीं चला । अविनास के जीजा मिलकर मेरी लड़की को भगा ले गए हैं । अविनास शादीशुदा है । उसकी पत्नी घर पर है और उसके दो लड़के हैं । वादी और उसके भाई ने काफी तलाश किया , परन्तु कुछ पता नहीं चला । पुलिस ने दो आरोपियों के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने अविनास के जीजा पवन पुत्र रामप्रीत निवासी जिगिना का नाम निकाल करके अविनास के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । आरोपी अविनास के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने विरोध किया । उनका तर्क था कि आरोपी शादीशुदा तथा बाल बच्चे वाला व्यक्ति है । अवयस्क पीड़िता को बहला-फुसलाकर हरियाणा ले जा करके अनेक बार दुष्कर्म किया । आरोपी का यह अपराध न केवल एक महिला के प्रति है । बल्कि अपनी पत्नी व बाल बच्चों के साथ अन्याय करते हुए किया गया उक्त कृत्य घोर निन्दनीय तथा सामाजिक अपराध है । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।