संत कबीर नगर: 12 सितंबर 2026 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते के आधार पर होगा मामलों का निस्तारण।
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संत कबीर नगर।
जनपद संत कबीर नगर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सीनियर डिविजन अनन्या साह ने जानकारी दी है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय परिसर के साथ-साथ तहसीलों (मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघटा) और विभिन्न संबंधित विभागों में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निम्नलिखित मामलों का त्वरित और सुगम निस्तारण कराया जा सकेगा:
- पारिवारिक व दीवानी वाद: वैवाहिक मामले, भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़े प्रकरण और किरायेदारी विवाद।
- आपराधिक मामले: शमनीय वाद, वन अधिनियम, पुलिस अधिनियम के चालान और मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत चालान।
- राजस्व व प्रशासनिक मामले: दाखिल खारिज वाद, मेड़बंदी से जुड़े प्रकरण, गृहकर, जलकर, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामले।
- अन्य मामले: मनोरंजन कर अधिनियम, बाट माप प्रचलन अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम तथा विभिन्न अर्द्धन्यायिक अधिकरणों/फोरमों में लंबित व प्री-लीटिगेशन स्तर के मामले।
- प्रशासनिक निर्देश:
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी संबंधित न्यायाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों व न्यायालयों में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करें।
साथ ही, 12 सितंबर को दोपहर 03:00 बजे तक निस्तारित मुकदमों की सूची अपर जिलाधिकारी / नोडल अधिकारी (लोक अदालत) के कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसकी सूचना समय पर वेबपोर्टल पर अपलोड की जा सके। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने पुराने मुकदमों का स्थायी समाधान कराएं।
