नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज
-आरोपी शाहजहांपुर जनपद का है निवासी , बहला-फुसलाकर किया था अपहरण
संत कबीर नगर । नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया । आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ कल्लू पर 17 वर्षीय अवयस्क किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ कल्लू शाहजहांपुर जनपद के थाना बण्डा के ग्राम मुरादपुर का रहने वाला है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण जिले के धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के बाप ने गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 11 अगस्त 2024 को शाम छः बजे उसकी 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री बाहर गई थी । काफी देर बाद तक वापस न आने पर परिवार समेत खोजबीन किया । रिश्तेदारों के यहां पता किया । परन्तु कुछ पता नहीं चला । पुलिस गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ कल्लू पुत्र बाबूजी जनपद शाहजहांपुर का नाम उजागर किया । पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बहला-फुसलाकर अपहरण तथा दुष्कर्म करने के आरोप में दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को गिरफ्तार किया । आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।