चाकू से हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद , लगाया 20 हजार पांच सौ का अर्थदण्ड

चाकू से हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद , लगाया 20 हजार पांच सौ का अर्थदण्ड
-आरोपी इन्द्रजीत राजभर दो वर्ष चार माह से जेल में है निरुद्ध
संत कबीर नगर । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने चाकू घोंप कर हत्या करने के आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी इन्द्रजीत राजभर पर सजा के अलावा 20 हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
मामला जिले के दुधारा थानाक्षेत्र के सुन्तल नगर उर्फ घटवा चौराहे के चाय के दुकान की है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतक के भाई ओमकार राजभर पुत्र मिट्ठू राजभर ग्राम परसोहिया उर्फ सिगियहवा थाना बेलहर कला ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 4 सितम्बर 2022 को समय करीब साढ़े छः बजे शाम को मेरा भाई सत्तन राजभर सुन्तल नगर उर्फ घटवा चौराहे पर मायाराम कोटेदार के चाय की दुकान पर था । वहीं पर मेरे गांव का इन्द्रजीत राजभर पुत्र रामफल राजभर आ करके अचानक भाई के पेट में चाकू से मारकर हत्या कर दिया । उपचार हेतु सेमरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए । चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया । दुधारा पुलिस ने हत्या का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से सात साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराए गए । साक्षियों ने घटना का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई ।