नशीला पाउडर के आरोपी को हुआ दस माह का कारावास , ₹ एक हजार का अर्थदण्ड!

संत कबीर नगर । अपराध स्वीकार करने पर नशीले पदार्थ के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दस माह के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी छोटू गिरि पर सजा के अतिरिक्त एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण बखिरा थानाक्षेत्र का है । मामले में उप निरीक्षक धर्मेन्द्र यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 11 जनवरी 2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान बखिरा के सहजनवां तिराहे पर था । इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति भंगेश्वरनाथ मंदिर के पीछे तालाब के किनारे नशीले पाउडर का पुड़िया लेकर बेचने के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है । सूचना पर हमराही पुलिस कर्मियों के साथ मंदिर के पास स्थित तालाब पर पंहुचा । एक व्यक्ति दिखाई दिया । पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा । घेर कर पकड़ लिया गया । पूछताछ में अपना नाम छोटू गिरि पुत्र ढ़ोढ़ई गिरि निवासी औघड़ टोला कस्बा बखिरा थाना बखिरा बताया । तलाशी के दौरान उसके पास से साढ़े बारह ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ । आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी छोटू गिरि को दोषसिद्ध करार देते हुए दस माह के कारावास का सजा सुनाया ।