संतकबीर नगर में खूनी खेल: बभनी चौराहे पर युवक का सरेआम रेत दिया था गला, 24 घंटे के भीतर 3 हत्यारे दबोचे गए!

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मर्डर मिस्ट्री:- जातिसूचक गालियाँ देकर धारदार हथियार से की थी आनंद की निर्मम हत्या, पुलिस महकमे में मचा था हड़कंप, गोरखपुर जोन के ADG तक ने किया था दौरा!

संतकबीर नगर ।

जनपद के बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के मामले में वांछित चल रहे तीन शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। इस खूनी वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल था, जिसे देखते हुए खुद गोरखपुर जोन के ADG, बस्ती के DIG, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का जायजा लिया था।

खेत और बागों में छिपे थे कातिल, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे ।

पुलिस अधीक्षक के कड़े रुख और क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में बखिरा थानाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी की टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के तीनों आरोपियों को दबोच लिया:-

 1. नासिर (पुत्र इद्रीश):- इसे ग्राम कुशम्हामाफी के एक बाग से घेराबंदी कर पकड़ा गया।

2. निरहू उर्फ साकिर अली (पुत्र तौआब अली): – इसे पुलिस ने ग्राम बढ़या के महुआ बाग के पास से दबोचा।

 3. जैगम उर्फ अजमल हुसैन (पुत्र शब्बीर): – इसे भी निरहू के साथ बढ़या के महुआ बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

क्या थी पूरी वारदात ?

घटना बीते शुक्रवार (19 जून 2026) की है। मृतक आनंद (उम्र लगभग 30 वर्ष) निवासी कोलकी चमरसन, बभनी चौराहे पर मौजूद था। पीड़ित पिता इन्द्रेश द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी नासिर, निरहू और जैगम ने वहां आकर आनंद को जातिसूचक गालियाँ दीं और अपमानित किया। इसके बाद बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए धारदार हथियार से आनंद का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

लगीं गंभीर धाराएं, SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा – 

इस दिल दहला देने वाले मामले में बखिरा पुलिस ने पिता की तहरीर पर तत्काल **मु0अ0सं0 245/2026** दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 352, 351(3) और सख्त SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं, गिरफ्तारी और सबूतों के आधार पर अब मुकदमे में  धारा 3(5) BNS (समान मंशा/गुटबाजी) की भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे आरोपियों का जेल से बाहर आना नामुमकिन नजर आ रहा है।

मुठभेड़ और गिरफ्तारी करने वाली जांबाज टीम: – 

थानाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल रमेश मिश्रा, कांस्टेबल संजीव यादव, रिजर्व कांस्टेबल रूपान्जय सिंह और महिला कांस्टेबल प्रियंका सिंह।

(संदीप कुमार मीना – पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर)

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