हत्यारोपी की जमानत निरस्त।
हत्यारोपी की जमानत निरस्त।
संत कबीर नगर –जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पवन चौबे पुत्र स्व0 मुरलीधर चौबे निवासी ग्राम कौवाटाड थाना खलीलाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया की दिनांक 20.06.2025 को अयोध्या से लौट रहा था उसी समय उनका भान्जा किशन पाण्डेय लगभग रात्रि 08.30 बजे बताया गया कि हनुमान मामा की मृत्यु मीरगंज में स्थित पूर्वाचल राइस मिल के अन्दर हत्या हो गयी है । उनको यकिन है कि पुरानी जमीनी रंजीश के कारण रामकिशोर, मुस्तकिम, मो० जमशेद, के द्वारा उनके भाई हनुमान चौबे की हत्या की गई।
मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी मुस्तकीम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।आरोपी मुस्तकीम ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये और तर्क दिए की मृतक के शरीर पर गंभीर चोट होने व मृत्यु पूर्व उसके शरीर के संवेदनशील अंगों पर आई हुई चोटों के कारण मृत्यु हुई है। मामला गंभीर किस्म का है ।जमानत होने से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी मुस्तकीम की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
