अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
ननिहाल में रहती है पीड़िता , नानी ने पंजीकृत कराया है अभियोग
संत कबीर नगर ।
नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया । आरोपी शैलेष कुमार पर 16 वर्षीय अवयस्क किशोरी को अपने माता पिता के सहयोग से बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण जिले के महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता की नानी ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 10 नवम्बर 2024 को रात लगभग 12 बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग नतिनी को शैलेष कुमार पुत्र वंश बहादुर ग्राम पदुमपट्टी थाना महुली अपने पिता वंश बहादुर व माता गुड्डी देवी की मिली भगत से बहला – फुसलाकर अपहरण कर लिया था । नतिनी अपने साथ 20 हजार रुपए और आभूषण भी ले गई थी । इसके छः माह पहले वादिनी के पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था । इसकी शिकायत आरोपी के घर वालों से किया था । आरोपी दिल्ली चला गया था । दीपावली में घर आया और नतिनी को भगा ले गया । पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।