गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को किया गया दण्डित

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*गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 6सौ रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित** 

संत कबीर नगर –

आज दिनांक 10जनवरी 2025 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद संतकबीरनगर* द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2001 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम प्रतिवादी जुम्मन उर्फ मतलूब पुत्र अब्दुल अजीज निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में आदेश दिया गया कि अभि0 जुम्मन उर्फ मतलूब को अपराद स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 500रु0 के अर्थदण्ड व 5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 50रु0 के अर्थदण्ड एवं 3/11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 50रु0 के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 दिवस के कारावास की सजा दी जाती है ।

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