डकैती व हत्या के आरोपी ने अपराध किया स्वीकार , हुआ साढ़े नौ वर्ष का कठोर कारावास

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डकैती व हत्या के आरोपी ने अपराध किया स्वीकार , हुआ साढ़े नौ वर्ष का कठोर कारावास , दो हजार का अर्थदण्ड !
अधिवक्ता सर्वेश श्रीवास्तव समेत दो घरों में हुई थी डकैती , एक की हत्या , आधा दर्जन घायल !
एक दशक पूर्व खलीलाबाद शहर के गायत्रीपुरम मोहल्ले में हुई थी घटना !
अज्ञात में कायम हुआ था अभियोग , विवेचना में आठ आरोपियों का नाम हुआ उजागर !
संत कबीर नगर । डकैती व हत्या करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने अपराध स्वीकार करने पर 9 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी मौजम बंजारा पर सजा के साथ दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । खलीलाबाद शहर के गायत्रीपुरम गौसपुर मोहल्ले में एक दशक पहले रात में अधिवक्ता सर्वेश कुमार श्रीवास्तव समेत दो घरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था । घटना में एक व्यक्ति की हत्या के साथ आधा दर्जन गम्भीर रुप से घायल हुए थे । अज्ञात में दर्ज हुए मुकदमे में विवेचना के उपरांत आठ आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हुआ था ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि यह चर्चित घटना खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गायत्रीपुरम गौसपुर का था । प्रकरण में उर्मिला उपाध्याय पत्नी सतीश चन्द्र उपाध्याय ने अभियोग पंजीकृत कराया था । दिनांक 14 सितम्बर 2015 को दिए प्रार्थना पत्र में उनका आरोप था कि बीती रात हम लोग अपने मकान में सोए थे । समय लगभग तीन बजे दीवाल फांद कर 6 – 7 बदमाश घर में घुस आए । घर में बिजली की रोशनी थी । मेरे किराएदार चिन्तामणि त्रिपाठी पुत्र शंकर दयाल त्रिपाठी ग्राम बेलौली थाना मेंहदावल , मेरे पुत्र शिव शक्ति उपाध्याय उर्फ चिण्टू , पुत्री रिमझिम , मेरे परिवार के माया शंकर उपाध्याय उर्फ टन्नू पुत्र गोविन्द शरण तथा मुझे डण्डा व राड से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया । इसके बाद बदमाश कमरों में घुसकर बक्सों में रखे जेवर व नकद रुपए लूट लेने के साथ औरतों व लड़कियों के पहने आभूषण उतरवा लिया । इसी बीच शोर होने पर जानकारी हुई कि मेरे घर में लूटपाट करने से पहले यही बदमाश मोहल्ले के अधिवक्ता सर्वेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र मिथलेश बिहारी श्रीवास्तव के घर में घुसकर उन्हें , उनके किराएदार गामा प्रसाद प्रजापति पुत्र ठाकुर प्रसाद व शिव कुमार प्रजापति पुत्र गामा प्रसाद प्रजापति को मारे पीटे तथा आभूषण व नकद रुपए लूट लिए । डकैती के बाद बदमाशों ने दोनों परिवारों को घर में बंद कर दिया था । गम्भीर रुप से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया । अस्पताल जाते समय रास्ते में ही चिन्तामणि त्रिपाठी की मृत्यु हो गई । विवेचना के उपरांत पुलिस ने गयासुद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन उर्फ नेता उर्फ रिपोर्टर , कमालुद्दीन उर्फ कमरुद्दीन , अरशद उर्फ अहमद उर्फ हगनहवा , राजेश उर्फ राकेश व विपिन कुमार पांच आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 29 जनवरी 216 को तथा मौजम बंजारा व जिलाजीत बंजारा पुत्रगण धोधे ग्राम तरकुलवा उर्फ भटगांवा थाना श्याम देऊरवा जनपद महाराजगंज व खुर्शीद पुत्र अजीम मोहल्ला चूड़ी फरोश मगहर कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध दिनांक 25 मार्च 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से तीन साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । विचारण के दौरान आरोपी मौजम बंजारा ने पत्रावली अलग कराने के साथ अपराध स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । आरोपी मौजम बंजारा दिनांक चार फरवरी 2016 से जिला कारागार महाराजगंज में निरुद्ध है । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी मौजम बंजारा को दोषसिद्ध करार दिया ।