बहराइच खलिहान की भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

*_बहराइच खलिहान की भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण_*
*_ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद_*
*_आज का भारत लाइव_*
बहराइच 06 मार्च। तहसीलदार नानपारा ने बताया कि ग्राम बुलबुलनेवाज, परगना व तहसील नानपारा जनपद बहराइच में स्थित गाटा सं. 648/0.440 हे. सरकारी अभिलेख में खलिहान के नाम दर्ज है। उक्त गाटा संख्या पर वहीद पुत्र सिराज द्वारा 0.157हे. अंश पर अवैध रुप से बाउन्ड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा व वसीम खां पुत्र दोस्त मोहम्मद खां द्वारा गाटा सं. उपरोक्त में 0.157हे. पर अवैध कब्जा व इसी गाटा सं. पर रक्बा 0.104 हे. में मदरसा दारुलउलूम फैजाने रसूल का पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था। जिसेें न्यायालय तहसीलदार न्यायिक नानपारा के आदेश दिनांक 01 मार्च 2024 को पारित बेदखली आदेश के कम में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में योजित अवमानना वाद (सिविल) संख्या 248/2023 के आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 के अनुपालन में 06 मार्च 2025 को स्थल पर तहसीलदार के निर्देशन में नायब तहसीलदार रिसिया की उपस्थिति में राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा ग्राम सभा प्रधान की उपस्थिति में उपरोक्त अवैध अतिक्रमण हटा कर खलिहान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है।