दलित किशोरी संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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दलित किशोरी संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास 

 

‐थाने पर नहीं कायम हुआ था अभियोग , कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा 

 

-नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत 25 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश

 

संत कबीर नगर

दलित किशोरी को अर्द्धनग्न करके अश्लील हरकत करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी इमरान पर सजा के अतिरिक्त छह हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण छह हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 25 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया ।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण दुधारा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़ित की मां ने कोर्ट से फरियाद करके अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 7 जून 2017 को समय लगभग आठ बजे रात में उसकी अवयस्क पुत्री शौच के लिए गांव के दक्षिण तरफ जा रही थी । आरोपी इमरान पुत्र आफताब पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा । चूड़ी टूट कर उसके हाथ में लग गई । पुत्री का कपड़ा फाड़कर अर्द्धनग्न कर दिया और मोबाइल से रिकार्डिंग करता रहा । आरोपी जाति सूचक गाली देते हुए धमकी दिया कि मेरा मामा प्रधान है । चमाइन की जाति कहीं शिकायत करोगी तो घर जला देंगे । आरोपी अर्द्धनग्न चित्र नेट पर डालने की धमकी दे रहा था । वादिनी उसके घर शिकायत करने गई तो उसके पिता आफताब पुत्र तौवाब व उसका भाई गुफरान जाति सूचक गाली देते हुए कहे कि भाग जाओ , नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे । थाने पर मुकदमा न लिखे जाने पर कोर्ट की शरण लिया । कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना के उपरांत पुलिस ने मात्र इमरान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु,पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 साक्षी जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी इमरान को अर्द्धनग्न करके अश्लील हरकत करने , पाक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया ।

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