दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दस वर्ष का कारावास , छः हजार रुपए का अर्थदण्ड

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दस वर्ष का कारावास , छः हजार रुपए का अर्थदण्ड
-एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय का फैसला , सास को किया दोषमुक्त
संत कबीर नगर । दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास का सजा सुनाया । आरोपी पति गोपाल पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल छः हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी पति को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने आरोपी सास मंजू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय दिया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता हेमन्त मिश्र ने बताया कि प्रकरण में मृतका की मां राधिका देवी पत्नी झिनकू ग्राम बघौली थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी ने दिनांक 24 फरवरी 2022 को प्रार्थना पत्र दिया था । उसका आरोप था कि उसकी पुत्री की शादी तीन वर्ष पहले गोपाल पुत्र प्रकाश निवासी कस्बा बखिरा , तुरहा टोला थाना बखिरा के साथ शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार तथा उचित उपहार देकर किया था । गोपाल व उसके पिता प्रकाश , माता मंजू देवी , ननद सोनी व देवर हरि दहेज में एक लाख रुपए अतिरिक्त की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे । दिनांक 22 फरवरी 2022 को उपरोक्त सभी लोग मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दिए । पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने पति गोपाल व सास मंजू देवी के विरुद्ध अलग – अलग आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आरोपी पति गोपाल को दोषसिद्ध करार दिया । जबकि सास को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया ।