ECCE एजूकेटर भर्ती में उच्च न्यायालय के गाइड लाइन को सम्बन्धित अधिकारियों ने रखा ताक पर।
संतकबीर नगर-
जनपद संतकबीर नगर अंतर्गत मेरिट के आधार पर ECCE एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में धांधली किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें मेरिट के आधार पर संबंधित अधिकारी द्वारा भर्ती ना करके गलत तरीके से अपात्र लोगों को भर्ती किया है।
जिसके बारे में संत कबीर नगर के जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया,लेकिन अभी तक कोई उचित नतीजा निकलकर सामने नहीं आया।
न्याय ना मिलने की आस में ECCE एजुकेटर भर्ती के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 29/03/2023 के गाइड लाइन के अनुसार संबंधी चयन प्रक्रिया से जुड़ी समस्त मूल अभिलेखावली मेरिट सूची अभिलेख सत्यापन विवरण, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तैयार चयन सूची तथा संबंधित विभागीय पत्रावली तत्काल सक्षम अधिकारी से तलब कराई जाए। अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं किया गया।
ECCE एजुकेटर अभ्यर्थियों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र सौंपा गया इसमें अवगत कराया गया कि अभ्यार्थियों द्वारा 27/ 11/ 2025 को जिलाधिकारी महोदय को प्रत्यावेदन दिया गया था जिस पर कोई विचार नहीं किया गया जिसके क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश जारी किया गया।
लेकिन अभी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया।



