गैर इरादतन हत्या के मामले में 04 अभियुक्तों हुआ पाँच-पाँच वर्ष का सश्रम करावास।

संतकबीर नगर –
गैर इरादतन हत्या के मामले में 04 अभियुक्तों हुआ पाँच-पाँच वर्ष का सश्रम करावास।
अभियुक्तों को पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम करावास व 42,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
संत कबीर नगर- आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीर नगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 16.12.2024 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीर नगर द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2020 धारा 323, 325, 304, 504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. वजहुल कमर पुत्र युनुस 2. जावेद अख्तर पुत्र वजहुल 3. मो0 हुसैन पुत्र वजहुल 4. मो0 अख्तर पुत्र वजहुल निवासी गण कुसौना खुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीर नगर में आदेशित किया गया कि अभि0गण वजहुल कमर, मो0 अख्तर, मो0 हुसैन व जावेद अख्तर को सत्र वाद सं0 431/20, मु0अ0सं0 226/2020 धारा 304(ii) भादवि थाना मेहदावल जिला संतकबीर नगर में पाँच-पाँच साल के कारावास व दस-दस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 गण को प्रत्येक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा । इसी प्रकार धारा 323 भादवि अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को छः-छः माह के कारावास व पाँच-पाँच सौ रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0गण प्रत्येक को सात दिन अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा । धारा 504 भादवि के अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को छः माह के कारावास से दण्डित किया जाता है । अभि0गण द्वारा उक्त मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी । अभि0गणों को प्रत्येक आरोप में अधिरोपित दण्ड साथ – साथ चलेगी ।