संतकबीरनगर: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महुली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नष्ट कराए 3.29 कुंतल अवैध पटाखे।
संत कबीर नगर ।
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में महुली थाना पुलिस ने एक बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में चेकिंग के दौरान जब्त किए गए कुल 03 कुंतल 29 किलोग्राम (329 किग्रा) अवैध पटाखों को नियमानुसार विनष्ट (नष्ट) कराया गया।

दो अलग-अलग मामलों में जब्त हुए थे पटाखे:
थाना महुली पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दो अलग-अलग मामलों में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए थे:
पहला मामला: मुकदमा अपराध संख्या (मु0अ0सं0) 380/2026 (धारा 288 BNS एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884) के तहत 56 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए थे।
दूसरा मामला: मुकदमा अपराध संख्या (मु0अ0सं0) 415/2026 (धारा 288 BNS एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884) के तहत 02 कुंतल 73 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए थे।
दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई:
माननीय न्यायालय द्वारा जब्ती माल को नष्ट करने का आदेश जारी होने के बाद आज, 01 नवंबर 2026 को सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में सभी अवैध पटाखों को पूरी सुरक्षा और नियमानुसार नष्ट कर दिया गया।
इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से उपजिलाधिकारी (SDM) धनघटा, नायब तहसीलदार धनघटा, थाना महुली के प्रभारी निरीक्षक श्री हरेंद्र पाठक सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे।
नोट: पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह से रोक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
