जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

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जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव

बहराइच 09 जून। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन कराते हुए बड़ा मंगल, मोहर्रम, नागपंचमी आदि आगामी त्योहारों/कार्यक्रमों को व उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रा०) परीक्षा-2025 व अन्य आयोजित परीक्षाओं को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट श्री रंजन द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 08 जून 2025 से 04 अगस्त 2025 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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