मारपीट की आरोपी मां बेटे को जेल में बिताई अवधि की सजा , एक हजार जुर्माना

मारपीट की आरोपी मां बेटे को जेल में बिताई अवधि की सजा , एक हजार जुर्माना
-घर में घुसकर बिना आशय हत्या के आरोप में किया दोषमुक्त
संत कबीर नगर । मारपीट की आरोपी मां बेटे को दोषसिद्ध करार देते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि तीन माह 17 दिन के कारावास की सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी मां शांति देवी व पुत्र विश्वम्भर नाथ दूबे प्रत्येक पर पांच – पांच सौ रुपए कुल एक हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने दोनों आरोपियों को घर में घुसकर बिना आशय हत्या करने के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला दिया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम महसिन का है । प्रकरण में मृतका के पति धर्मवीर पुत्र रामसूरत ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि उसके गांव के सुरेन्द्र नाथ दूबे पुत्र सूर्य नरायन दूबे , विश्वम्भर नाथ दूबे पुत्र सुरेन्द्र नाथ दूबे व शांति देवी पत्नी सुरेन्द्र नाथ दूबे मनबढ़ व दबंग किस्म के व्यक्ति हैं तथा उससे रंजिश रखते हैं । दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को सुबह साढ़े नौ बजे वादी की जमीन में नाली बनवा रहे थे । मना करने पर आरोपीगण लाठी , डंडा व फरसा से लैस होकर गाली देते हुए कहे कि मारो । वादी घर में घुसा तो घर में से खींचकर बाहर मारने लगे । शोर सुनकर मेरी पत्नी इन्द्रमती बचाने आई , तो सभी लोग उसे मारेपीटे । वह बेहोश हो गई । उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले गए । चिकित्सक ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया । पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि विचारण के दौरान सुरेन्द्र नाथ दूबे की मृत्यु हो गई । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने घर में घुसकर बिना आशय हत्या करने के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया । जबकि मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि तीन माह 17 दिन के कारावास की सजा सुनाया ।