ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत एक अभियुक्त को दण्डित किया गया।

*संतकबीरनगर* *“ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत एक अभियुक्त को दण्डित किया गया।*
*“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें में अभियुक्त को 13 माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 5000 रु0 से दण्ड से दण्डित किया गया*
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.12.2024 को मा0 न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 416/2016 धारा 379/411 भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्त नाम पता बृजेश उर्फ नूरे पुत्र ऋषिमुनि उर्फ ऋषिकेश महुली खास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अपराध अन्तर्गत 379 भा0द0वि0 के आरोप मे दोषसिद्ध 13 माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 2500 रु/- रुपये से दण्डित किया गया है व 411 भा0द0वि0 के आरोप मे दोषसिद्ध 13 माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 2500 रु/- रुपये से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को प्रत्येक मे 04-04 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अभियुक्त की सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा उक्त मामले में जेल मे बितायी गयी अवधि सजा से समायोजित की जायेगी।