“विधान से समाधान” कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर।

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“विधान से समाधान” कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर।
महिलाओं के हितार्थ कानूनी जानकारी एवं लाभकारी योजनाओं से कराया गया अवगत।

संत कबीर नगर 04 अक्टूबर 2024 (सूचना विभाग)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मा0 जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में ब्लाॅक सभागार खलीलाबाद के सभागार में ”विधान से समाधान’’ कायर्मक्रम के अंतर्गत महिलाओं के हितार्थ कानूनी एवं लाभकारी योजनाओं के दृष्टिगत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिसकी अध्यक्षता अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार सिंह द्वारा की गयी।
उन्होनें बताया कि अंतराष्टीय स्तर पर हम एक आर्थक और राजनीतिक शक्ति पुंज के रूप में उभर रहे है। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए है उन्हें भी मेहनत कर रही है। आज मिहलाएं भी मेहनत कर रही है और अपने कैरियर को लेकर गंभीर है। ऐसे में महिलाओं को भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक होनी चाहिए। उन्होनें कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन मजदूरी की हाे तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। शिकायत पर तत्काल करवाई होगी। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी मे या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। यदि किसी भी महिला को विधिक सहायता की आवश्यकता होती है तो ये जरूरी है कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील अथवा अन्य लीगल एड की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे।
नवागत न्यायिक अधिकारी निधि मिश्रा ने बताया की एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नही किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी मजिस्टृेट के आदेश पर ही ये संभव है। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
अधिवक्ता महिला रंजू यादव ने घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार की जानकारी देते हुए कहा कि यह अधिनियम मुख्य रूप से पति पुरूष लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गयी घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसी क्रम खंड विकास अधिकारी खलीलाबाद राम प्रताप पांडेय तथा सहायक विकास अधिकारी (महिला) नीतू शुक्ल ने सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनायें जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना , निराश्रित महिला पेंशन योजना , उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिग कारस्पेाडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्राधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्टीय पेाषण मिशन आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में नवागत न्यायिक अधिकारी अभिनव त्रिपाठी ने भी नालसा द्वारा जारी सेवाओं तथा टोलफ्री नंबर 15100 के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के उपरांत न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह द्वारा सभी महिलाओं को किट वितरित किया गया।
इस अवसर पर न्यायालय से लिपिक राम भवन चौधरी, वीरेंद्र कुमार, पराविधिक स्वंय सेवक मुलायम सिंह, नीरज, गंगाराम एवं महिलाओं में नैना चौहान, अनामिका मौर्य, नेहा चौहान, शायरबानो सहित महिलायें आदि उपस्थित रहीं।

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