संत कबीर नगर – बिना आशय के हत्यारोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास।
बिना आशय के हत्यारोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास।
एफआईआर दर्ज होने के मात्र 22 माह में मिला न्याय।
संत कबीर नगर –
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के कड़जा निवासी छोटे लाल पुत्र स्व० वीपत लोधी ने थाना दुधारा में प्रार्थना दिए कि दिनांक 03.08.2023 को समय लगभग 8 बजे रात मे पुरानी रंजीश को लेकर उनके खाना चाय पान की दुकान पर लेकर जाते समय उनके गांव के चन्द्रकेश पुत्र कोइल उन्हें माँ बहन की गाली गलौज देने लगे। गाली देने से मना किया तो लात मूका ,लाठी डन्डा से मारने पीटने लगे ।उनकी लड़की नीलम के बीच बचाव करने पर लड़की को भी मार पीट दिये जिससे दोनो को चोटे आयी । घटना को तमाम लोग देखे और बीच बचाव किये व मुलजिम जान से मार देने की धमकी भी दिये । मामले में थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव बताये की थाना में प्रार्थना पत्र देने के दूसरे दिन ही छोटेलाल की मृत्यु हो गई। विवेचक द्वारा धारा में बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में मृतक छोटेलाल की पत्नी सुका देवी ने बयान दर्ज कराई और वह अपने पति के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की पुष्टि की।मृतक की बेटी नीलम ने अपने बयान मैं बताया कि उसके पिता को चंद्रकेश जमीन पर पटक कर सीने पर चढ़कर पेट और सीने पर घूसे व कुहनी से मार रहा था तो वह बचाने गई तो चंद्रकेश उसे भी झापड़ मुक्का से मार कर झटक दिया ।उसके पिता के पेट में चोट लग गई जिससे वह पेट पड़कर दर्द से तड़पने और चिल्लाने लगे!
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जबकि बचाव पक्ष ने अपने बचाव में एक साक्षी प्रस्तुत किया। मामले में सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी चंद्रकेश पुत्र कोइल को चार वर्ष सश्रम कारावास और 27000 रुपए अर्थदंड से दंडित किए।अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।
