जिला जज ने मारपीट के आरोपी पिता व दो पुत्र दोषसिद्ध करार , छः माह के परिवीक्षा पर छोड़ा

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जिला जज ने मारपीट के आरोपी पिता व दो पुत्र दोषसिद्ध करार , छः माह के परिवीक्षा पर छोड़ा

 

-खेत का मेड़ बांधने के विवाद में लाठी व सब्बल से मारने का था आरोप 

संत कबीर नगर । मारपीट के आरोपी पिता व दो पुत्रों को दोषसिद्ध करार देते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया । आरोपियों को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर जिला जज की कोर्ट ने 25 – 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानतनामे पर रिहा करने का फैसला दिया । कोर्ट ने परिवीक्षा काल के दौरान आरोपियों द्वारा कोई अपराध कारित न करने का भी निर्णय दिया है ।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण बखिरा थानाक्षेत्र के ग्राम सौरहा का है । मामले में वादिनी लक्ष्मीना पुत्री राम ललित ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी का आरोप था कि दिनांक एक जुलाई 2016 को समय लगभग साढ़े तीन बजे मेरे पिता राम ललित पुत्र चन्द्र बली अपने खेत का मेड़ बांध रहे थे । मेड़ के विवाद को लेकर गांव के त्रिभुवन पुत्र राम लगन और उनके तीन पुत्र सर्वेश , लालमोहन व अनरजीत ने पिता को लाठी डंडा व सब्बल से मारा पीटा । मैं व मेरी मां तथा मेरी दो बहनें पिता को बचाने लगीं तो गाली देते हुए मारे पीटे । घायलावस्था में पिता को मेंहदावल अस्पताल ले गए । स्थिति गम्भीर देख जिला चिकित्सालय और बाद में मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया । अभियोग पंजीकृत करके पुलिस ने विवेचना के पश्चात चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । एक आरोपी के बाल अपचारी होने के कारण पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड अंतरित कर दी गई । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन ने कुल आठ साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी त्रिभुवन , सर्वेश व अनरजीत को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने आरोपियों को छः माह की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखते हुए 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू पर सशर्त परिवीक्षा पर छोड़े जाने का फैसला सुनाया ।

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