जिलाधिकारी ने 09 अपराधियों/अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश किया पारित।*

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*जिलाधिकारी ने 09 अपराधियों/अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश किया पारित।*

 

726 अक्टूबर 2024 | जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर द्वारा जनपद के 09 अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों/अभियुक्तों को जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज अपराधिक कृत्यों एवं वांछित धाराओं में दोषी पाये जाने के कारण कोर्ट की सुनवाई के उपरांत 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमा/आपराधिक धाराओं में प्रस्तुत वाद के आधार पर एवं कोर्ट में नियत तिथियों पर उपस्थित न होने तथा अपना पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण 09 आपराधिक/गुण्डा प्रवृत्ति के अभियुक्तों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर किया गया है।

सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के जांचोपरान्त प्रस्तुत पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर प्रस्तुत वाद पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर किये जाने का आदेश पारित किया गया।

06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किये गये अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र नन्द्र गौतम साकिन जमुनीकला थाना महुली जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त अब्दुल मुनाफ उर्फ अब्दुल्लाह पुत्र मो० असलम निवासी गजौलीशेख, थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त कालिया उर्फ शोएब अख्तर पुत्र साहब अली निवासी बाधनगर, थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त कृष्ण सिंह पुत्र राम नरायन सिंह निवासी दुल्हापार, थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त राम उजागिर पुत्र सोमई साकिन सानी केवटलिया, थाना मेंहदावल जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त कमरूज्जमा पुत्र छोटक अली निवासी बुढाननगर मदाइन, थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त विकास पुत्र हरिलाल निवासी बनेधू, थाना बेतहरकला जनपद संत कबीर नगर, अभियुक्त विपिन राय उर्फ सर्वेश राय पुत्र ब्रह्मानन्द राय साकिन बैडडवा, धाना महुली जनपद संत कबीर नगर एवं अभियुक्त सोनू उर्फ इरफान पुत्र इंसाफ साकिन करमाखान, थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर को *उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण अधिनियम-1970 की धारा 3* के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए उक्त अभियुक्तों को *उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण अधिनियम-1970 की धारा 3 की उपधारा 3* के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर जनपद संत कबीर नगर से 06 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ निष्काषित किया जाता है कि इस अवधि में जनपद संत कबीर नगर की सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेगा उसकी सूचना संबंधित धानाध्यक्ष को देगा।

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