हत्यारोपी ई रिक्शा चालक की जमानत निरस्त।
हत्यारोपी ई रिक्शा चालक की जमानत निरस्त।
संत कबीर नगर – जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि राघवेन्द्र दूबे निवासी ग्राम मनियरा थाना खलीलाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह अयोध्या के एक होटल पर रह कर काम करते है। दिनांक 28.09.2025 को सुबह के समय भतीजा शिवम दूबे ने अपने मोबाइल से सूचना दिया कि चाची सरिता दिनांक 27.09.2025 को अपने ड्यूटी करने के बाद रात के समय घर पर वापस नहीं आयी थी।आज दिनांक 28.09.2025 को किसी वक्त में हत्या करके गंगा मन्झरिया गांव के नहर के किनारे फेक दिया है। सूचना पाकर वह मौके पर जाकर देखे कि उनकी पत्नी सरिता का शव पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी सरिता जब घर से अपने ड्यूटी बलीलाबाद शहर में जाती थी उसको हरिराम गौतम पुत्र मुन्नीलाल गौतम निवासी ग्राम करौता थाना खलीलाबाद परेशान करता था ।उसे पुरा विश्वास है कि उनकी पत्नी सरिता की हरिराम गौतम ने हत्या कर के उनके शव को नहर के किनारे ले जाकर फेक दिया है। उक्त गांव क्षेत्र के लोगो से यह भी जानकारी मिली है कि सफेद रंग की ई रिक्शा गाड़ी से ले जाकर के फेका है। हरिराम गौतम अक्सर उनकी पत्नी सरिता को अपनी ई रिक्सा से लेकर आता जाता था। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरोपी ई रिक्शा चालक हरिराम गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी हरिराम गौतम की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
