दहेज लोभी पति, सास व ससुर को दस वर्ष का कारावास।

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संतकबीर नगर- 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत डारीडीहा निवासी अनीता देवी पत्नी राम बक्स ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने अपनी लड़की पुनीता की शा थाना खलीलाबाद अंतर्गत बरईपार निवासी रामप्रसाद के लड़के राजेश के साथ 13 मई 2022 को की थी। शादी एवं विदाई में उसने अपने हैसियत के अनुसार पुनीता के पति और ससुराल वालों को काफी सामान दान के रूप में दिया था, लेकिन उन लोगों की और सामान की मांग थी। शादी में भी छोटे-छोटे अवसर पर पुनीता के ससुराल वाले पैसा कौड़ी और चढ़ावा/नेग को लेकर झिकझिक कर रहे थे। उनकी बेटी जब विदा होकर अपने ससुराल गयी तो पति राजेश, ससुर राम प्रसाद, सास पन्ना देवी उनकी लड़की पर मायके से पचास हजार रूपया मंगाने का दबाव बनाने लगे और उसे मारने-पीटने तथा प्रताड़ित करने लगे। पुनीता ने उसे अपने साथ हुई प्रताड़ना की बात व दहेज मांगे जाने की बात बतायी तब वह पुनीता को समझायी कि बेटी हम लोग गरीब है किसी तरह से अपना गुजर बसर करो अब हम लोग दहेज नहीं दे पायेगे। कुछ दिन में मामला ठीक हो जायेगा। पुनीता शादी के दो महीना बाद जब वापस विदा होकर अपने मायके आयी तब वह रो-रोकर अपने पति, सास व ससुर द्वारा दहेज के लिये परेशान करने की बात उसे बतायी थी। एक महीना पुनीता उसके घर रही उसके बाद पुनीता के विदाई का दिन पड़ गया और वह अपने ससुराल चली गयी। कुछ दिन बाद पुनीता उसे फोन करके बतायी कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिये परेशान कर रहे हैं व मार पीट रहे हैं तब वह अपने पति के साथ पुनीता के ससुराल बरईपार जाकर उसके पति, सास व ससुर को समझायी लेकिन उसकी बातों का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। पुनीता के मृत्यु के एक हफ्ता पहले वह लोग उसके ससुराल गये थे और दहेज न दे पाने की उन लोगों से अपनी मजबूरी बताये थे। पुनीता उस समय बतायी थी कि उसके पति, सास व ससुर धमकी देते है कि अपने मायके से पैसा नहीं लाओगी तो तुम्हें मार डालेंगे। उसने लड़की के ससुराल वालों से कहा था कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कुछ दिन समय दे दीजिये, दे देगें। दिनांक 25/26.11.2022 को रात करीब पौने तीन बजे बरईपार में रहने वाले उसके रिश्तेदार ने उसके पति को फोन से सूचना दिया कि पुनीता मर गयी तो उसने अपने पति को फोन करके बताया । जब वह अपने लड़की के ससुराल पहुंची तो देखा कि उसकी लड़की पुनीता मर गयी थी तथा उसका शव कमरे के बाहर ओसारा में जमीन पर उत्तर दक्षिण में रखा गया था। पुनीता के सास, ससुर व पति कोई भी घर पर मौजूद नहीं थे। उसकी लड़की पुनीता को उसके पति राजेश, ससुर राम प्रसाद व सास पन्ना देवी ने दहेज न पाने के कारण उसकी हत्या कर दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त प्रकरण में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा पति राजेश,ससुर राम प्रसाद व सास पन्ना देवी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।अभियोजन द्वारा सात साक्षियों का साक्ष्य हुआ तथा बचाव पक्ष ने एक साक्षी को प्रस्तुत किया।

अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने पैरवी किये।आरोपी पति राजेश,ससुर राम प्रसाद चौहान व सास पाना देवी उर्फ पन्ना के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश ने तीनों को दस वर्ष के कारावास व पंद्रह पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए।अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।

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