छोटी दीपावली 30 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय में रहेगा अवकाश

छोटी दीपावली 30 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय में रहेगा अवकाश
संत कबीर नगर । आगामी 30 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय में अवकाश रहेगा । इस आशय का आदेश जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने गुरुवार को जारी किया । हाईकोर्ट द्वारा आगामी 31 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश घोषित किए जाने के स्थान पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया ।
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने जारी आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर के आदेश द्वारा 31 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया है । इसके स्थान पर हाईकोर्ट ने माह नवम्बर के चतुर्थ शनिवार 23 नवम्बर को न्यायिक कार्य का संचालन किए जाने का आदेश दिया है । उन्होंने बताया कि दिनांक 6 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दीवानी न्यायालय में पहले ही दिनांक 31 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था । हाईकोर्ट द्वारा 31 अक्टूबर को अवकाश घोषित किए जाने के कारण इसके स्थान पर 30 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है । आगामी 30 अक्टूबर को जनपद के न्यायिक प्रतिष्ठान के समस्त न्यायालय व कार्यालय बंद रहेंगे ।