अवयस्क संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास 

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अवयस्क संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास 

 

-थाने पर कायम हुआ था एनसीआर , एसपी के आदेश पर अभियोग हुआ था पंजीकृत 

 

-नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश

 

संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी हरिश्चन्द्र पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण पांच हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 20 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया । प्रकरण में थाने पर पहले एनसीआर कायम किया गया था । पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अभियोग पंजीकृत हुआ था ।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामला बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता का आरोप था कि दिनांक 13 जनवरी 2017 को समय करीब दो बजे दिन में दुकान से सामान लेकर घर आ रही थी । गांव का हरिश्चन्द्र पुत्र मोती लाल हाथ पकड़कर अपने घर में ले गया और अश्लील हरकत करने लगा । धमकी दिया कि किसी से कहोगी तो जान से मार देंगे । चिल्लाने पर ईंट से मारने लगा । किसी तरह से भाग कर घरवालों को बताया । इसके पहले भी कई बार अश्लील हरकत कर चुका है । पीड़िता के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है । दो बहनें दादा दादी के साथ घर पर रहती हैं । थाने पर पुलिस ने आरोपी हरिश्चन्द्र , उसकी पत्नी तथा पुत्री के विरुद्ध एनसीआर लिखा है और कोई कार्रवाई नहीं किया । पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोपी हरिश्चन्द्र के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु,पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी हरिश्चन्द्र को दोषसिद्ध करार दिया ।

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