अभियुक्त को4वर्ष कठिन कारावास व कुल 20हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*संतकबीरनगर* *अभियुक्त को4वर्ष कठिन कारावास व कुल 20हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डि।*
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेलके संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 11.12.2024 को ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा*पर पंजीकृत मु0अ0सं0 695/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्त नाम पता संजय पाठक पुत्र रामाज्ञा पाठक निवासी नन्हियाजोत (मिश्रीपुरवा) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0सं0 695/14 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त संजय पाठक को मु0अ0सं0 695/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 04 वर्ष के कठिन कारावास एवं 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । अभि0 संजय पाठक को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला करागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाए ।