प्रशासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन शिकंजा अभियान

प्रशासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन शिकंजा अभियान
👉“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.12.2024 को सी0 जे0 (जे0 डी0) जे0ए जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्त नाम पता इसहाक पुत्र खदेरन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा ।