ब्लॉक प्रमुख सेमरियावा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

ब्लॉक प्रमुख सेमरियावा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
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संत कबीर नगर– जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी संत कबीर नगर ने प्रभारी निरीक्षक दुधारा को प्रार्थना पत्र दिया था कि ब्लॉक प्रमुख सेमरियावा संत कबीर नगर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में हाजरा खातून, संगीता देवी, मनीष कुमार तथा बदरुन्निशा द्वारा संयुक्ताक्षर से 27.07. .2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कुल 91 शपथ पत्र मय कुल 91 शपथ पत्र डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया साथ ही मजहरूर निशा द्वारा दिनांक 30.07.24 व 05.08.24 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अविश्वास प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लगाये जाने है तथा तत्संबंधी कल 75 शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।विकासखंड सेमरियवा के कुल 121 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो संभव नहीं था कि 166 शपथ पत्र दिया जा सके ।इसके संबंध में जांच की गई तो पाया गया की 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य के शपथ पत्र दोनों पक्षों हाजरा खातून आदि एवं मजहर निशा द्वारा दिया गया है ।जांच के क्रम में सभी 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य अपना बयान दर्ज कराए जाने हेतु बुलाये गये जिसमें 48 क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा अपने बयान दर्ज कराए गए ।सभी के बयान प्रश्नोत्तरी के रूप में दर्ज किए गए ।48 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 32 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा अविश्वास के पक्ष में अपना बयान दिया है ।16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपना बयान दिया है ।दो क्षेत्र पंचायत सदस्य बयान के समय अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि प्रतिरूपन कर बेईमानी तरीके से छल धोखा देकर शपथ पत्र तैयार किया गया था जो अपराधजनित है ।मामले में थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा ब्लॉक प्रमुख मजहरूननिशा ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने ब्लॉक प्रमुख मजहरूनिशा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।