संतकबीर नगर- गैर इरादान हत्या करने के आरोपी को सजा।
गैर इरादान हत्या करने के आरोपी को सजा।
संतकबीर नगर-
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाना अंतर्गत सोनाड़ी निवासी जगदम्वा प्रसाद चौरसिया ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2018 को समय करीब 05.18 मिनट पर उनका लड़का अभय कुमार घर के सामने दक्षिक तरफ सब्जी लेने गया था, तब तक उनके भाई का नाती बृजेश मोटर सायकिल से आ गये और वहीं खड़े होकर उनके लड़के से बात करने लगे। इसी बीच उनका पड़ोसी सुधाकर साहनी पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे की स्कारपियो गाड़ी चलाते हुये उनके लड़के अभय व ब्रजेश चौरसिया की मोटर सायकिल पर चढ़ा दिये जिससे उसकी मृत्यु हो गयी गाड़ी चालू हालत में छोड़ कर भाग गये। अगल बगल के लोग किसी तरफ से गाड़ी के नीचे से निकालकर मलौली हास्पिटल ले गये जहाँ पर डाक्टर ने उनके लड़के अभय को मृत घोषित कर दिया तथा बृजेश की हालत गंभीर देखत हुये जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। सुधाकर दबंग व शराबी व्यक्ति है। होली के दिन वर्ष 2017 में शराब पीकर सुधाकर उनके लड़के का शर्ट फाड़ दिया था और दोनों में आपसी विवाद हुआ था।अभय को सुधाकर थप्पड़ मार दिया था। सुधाकर ने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा । इसी रंजीश को लेकर सुधाकर ने गाड़ी चढ़कर उनके लड़के को मार डाला।
मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 10 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया । साथियों ने आयोजन कथानक का समर्थन किया। आरोपी सुधाकर साहनी के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुधाकर साहनी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास और ₹10000 अर्थ दंड से दंडित किये।अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।
