वृद्धा के हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त ।

वृद्धा के हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त ।
संत कबीर नगर-जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद कोतवाली अंतर्गत मोहिउद्दीनपुर निवासी रामचंद्र ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी मां रामराजी खेत में बनी झोपड़ी में रहती थी। दिनांक 21 .11.24 को शाम 8:00 बजे मकान पर खाना खाने आई और खाना खाने के बाद झोपड़ी में सोने चली गई ।जब सुबह खेतों की तरह घूमते गए तो देखे की झोपड़ी में उनकी मां मृत अवस्था में पड़ी थी और उनके गले पर गला दबाने जैसा निशान था तथा ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी ।उनकी मां के शरीर पर कुछ जेवर भी थे जो गायब थे ।मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
मुकामी पुलिस द्वारा मामले का पर्दाफाश करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया गया जिसके आधार पर आरोपी मकबूल पुत्र मो0 मुर्तजा निवासी बौरव्यास थाना बखिरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से मृतका के जेवर भी बरामद किया गया। आरोपी मकबूल ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिए की अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही मुकदमे पंजीकृत है तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है एवं आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की धाराएं गंभीर प्रकृति की हैं।आरोपी का कृत्य जघन्य है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी मकबूल की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।