उर्वरकों की जमाखोरी व ओवर रेटिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई: डीएम

उर्वरकों की जमाखोरी व ओवर रेटिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई: डीएम
ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
बहराइच 29 जनवरी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेता, सचिव साधन सहकारी समिति लिमिटेड, इफको किसान सेवा केन्द्र, एग्रीजक्शन वन स्टाप शॉप, जुआरी एग्रो एण्ड केमिकल्स लिमिटेड आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र एवं समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि उर्वरकों की काला बाजारी एवं ओवररेटिंग की शिकायत पाये जाने तथा यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के साथ जबरन किसी भी प्रकार के अन्य उत्पादों की टैगिंग की शिकायत पर सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियंत्रण) आदेश, 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधान के अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि कृषकों को उर्वरकों की बिकी पीओएस मशीन के माध्यम से सुनिश्चित की जाये जिससे समस्त कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
डीएम ने बताया कि जिले में उर्वरक के कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाये इसके लिए थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टाक का नियमित रूप से सत्यापन भी कराया जायेगा। जाचं के दौरान कृत्रिम अभाव के दृष्टिगत यदि उर्वरक की जमाखोरी पायी जाती है तो ऐसे स्टाक को तत्काल बाजार मे कृषकों हेतु बिकी के लिये अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। डीएम ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया है कि कृषकों को संतुलित मात्रा मे उर्वरकों के प्रयोग हेतु टीएसपी तथा एनपीके उर्वरकों के प्रयोग हेतु जागरूक भी किया जाय।