उर्वरक की ओवर रेटिंग व कालाबाज़ारी पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई डीएम

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उर्वरक की ओवर रेटिंग व कालाबाज़ारी पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई डीएम

ब्यूरो चीफ दिलशाद अहमद
सफी खान
आज का भारत लाइव

बहराइच 23 जून। खरीफ फसलों की बुआई/रोपाई के समय नत्रजनिक एवं फास्फेटिक उर्वरकों की मांग में वृद्धि के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की ओवर रेटिंग, अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, कालाबाजारी, जमाखोरी, अनुदानित उर्वरकों का व्यवसायिक प्रयोग तथा सीमा से लगे क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी की संभावना को न्यून करने तथा जिले के कृषकों को उनकी जोतबही/खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषित भूमि एवं बोई जाने वाली फसलों की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव को निर्देश दिये गये हैं कि उर्वरक वितरण कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए बिक्री केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण एवं स्टाक का भौतिक सत्यापन कर किसानों को नत्रजनिक एवं फास्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
डीएम ने निर्देश दिया है कि यूरिया, डी.ए.पी. व एन.पी.के. काम्प्लेक्स एवं एम.ओ.पी. की निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य दर के अन्तर्गत बिकी सुनिश्चित करायी जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिकी करता हुआ पाया जाये तो सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाय। उर्वरकों की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की जनपद स्तरीय समिति के द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर नियमित रूप से समीक्षा भी की जाये। डीएम ने कहा है कि यदि कोई थोक अथवा फुटकर उर्वरक विक्रेता मुख्य उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी, एनपीके काम्प्लेक्स, एम.ओ.पी. एवं एस.एस.पी. के साथ अन्य को भी खरीदने हेतु बाध्य करता है तो उसके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाय।
डीएम ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह टॉप-20 बायर्स/फ्रिक्वेन्ट बायर्स (क्रेता) की सूची एम.एफ.एम.एस. पोर्टल से प्राप्त कर पूर्व में निर्गत आदेशानुसार सूची का परीक्षण करा लें तथा संदिग्ध प्रकरणों की टीम गठित करते हुए स्थलीय जांच कराकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाये तथा भारत सरकार के सम्बन्धित पोर्टल पर प्रत्येक माह सत्यापन रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के स्तर पर स्टाक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाये। जनपद के समस्त थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन रेट/स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाये।
डीएम ने जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव को निर्देश दिया है कि ऐसे उर्वरक विक्रेताओं/असामाजिक तत्वों, जो अवैध गतिविधियों यथा जमाखोरी, कालाबाजारी/अधिक दामों पर उर्वरकों की बिक्री, अन्य कम प्रचलित उर्वरकों/उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री/तस्करी/अधोमानक उर्वरकों की बिक्री में संलिप्त पाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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