ट्रक चालक को बंधक बनाकर गेंहू की चोरी करने के आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

ट्रक चालक को बंधक बनाकर गेंहू की चोरी करने के आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । ट्रक चालक को बंधक बना कर गेंहू की चोरी करने के आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी अक्षय अग्रहरि , इन्द्रजीत , श्रेष्ठ यादव व बृजेश सिंह पर ट्रक चालक को बंधक बनाकर ट्रक पर लदा 490 बोरी गेंहू का चोरी करने का आरोप लगाया गया है । प्रकरण में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ था ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में अशोक गुप्ता पुत्र राम दुलारे गुप्ता ग्राम लोहरसन थाना बेलहर कला ने अभियोग पंजीकृत कराया है । वादी ने थाना बखिरा पर दिनांक 9 जनवरी 2025 को प्रार्थना पत्र दिया । उनका कथन है कि वह गल्ला व्यवसायी है । मैं 12 चक्का ट्रक का स्वामी हूं । हमीदुल्लाह पुत्र किताबुल्लाह मोहल्ला मैलानी थाना कोतवाली खलीलाबाद ट्रक का चालक है । लोहरसन दुकान से दिनांक 6 जनवरी 2025 को शाम साढ़े सात बजे ट्रक पर 490 बोरी गेंहू लोड कर खलीलाबाद मण्डी के लिए भेजा था । बखिरा थानाक्षेत्र के हारापट्टी ईदगाह के पास पंहुचा था कि अज्ञात कार सवारों ने ट्रक को रोक कर दूसरे चालक से ट्रक को अज्ञात स्थान पर ले जा गेंहू को खाली करके चोरी कर लिया । खाली ट्रक को पुनः चालक को वापस कर दिया और कहा कि ट्रक ले जा करके अपने मालिक के दुकान पर खड़ा कर देना । विवेचना के दौरान मामले में संलिप्त आरोपियों का नाम प्रकाश में आया । आरोपियों में अक्षय अग्रहरि पुत्र रामचन्द्र अग्रहरि ग्राम जगन्नाथपुर , नीरज गुप्ता पुत्र राम भागवत गुप्ता ग्राम महसों , इन्द्रजीत पुत्र बलिराम ग्राम जनजनपुर थाना लालगंज , श्रेष्ठ यादव पुत्र संजीव यादव तथा बृजेश सिंह पुत्र चरित्र प्रसाद मोहल्ला जामडीह थाना कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती शामिल हैं । आरोपी अक्षय अग्रहरि , इन्द्रजीत , श्रेष्ठ यादव एवं बृजेश सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।