तीन सगे भाई समेत पांच आरोपी दोषसिद्ध , कोर्ट ने एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ा

तीन सगे भाई समेत पांच आरोपी दोषसिद्ध , कोर्ट ने एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ा
-एससीएसटी कोर्ट ने वादी मुकदमा को 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
संत कबीर नगर । मारपीट कर बाइक व साइकिल क्षतिग्रस्त करने के तीन सगे भाई समेत पांच आरोपियों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया । आरोपी भाईयों राधेश्याम , राजमन व किन्नन तथा राम अशीष व रमेश को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25 – 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया । परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के विन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया । इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को चार – चार हजार कुल 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में वादी मुकदमा को देने का भी फैसला दिया ।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम पचपेड़वा का है । प्रकरण में विरेन्द्र पाल पुत्र पंचराम ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 9 अप्रैल 2010 को दिन में दो बजे शासन के नियमानुसार ग्राम सभा के प्रस्ताव पर बाजार हाट बनवा रहे थे । गांव के राधेश्याम , राजमन व किन्नन पुत्रगण अदालती , राम अशीष पुत्र राम बुझारत व रमेश पुत्र सतई पोखरे पर विकास काम में व्यवधान डालते हुए व गाली देते हुए डण्डा व फावड़ा से मारे । मोटरसाइकिल तथा साइकिल क्षतिग्रस्त कर दिए । मेरा एटीएम व मोबाइल गिर गया । पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि अभियोजन ने कुल 6 साक्षी तथा बचाव पक्ष ने दो साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़े जाने का फैसला सुनाया ।