शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त !

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त !
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी मोहित पाल पर वादी की 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि वह अनुसूचित जाति का धोबी है । उसकी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को मोहित पाल पुत्र कमला पाल ग्राम बेल्डूहा थाना महुली जो अपनी बहन के घर रहता है । दिनांक 27 जुलाई 2024 को सुबह आठ बजे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर बुरा काम करने की नीयत से भगा ले गया । वादी उसी समय से अपनी पुत्री की खोजबीन करता रहा । दिनांक 2 अगस्त 2024 को आरोपी मोहित पाल घघसरा के निकट लखनापार गांव के पास छोड़कर चला गया । जाते समय आरोपी को मेरी सरहज ने देखा था । स्थानीय पुलिस चौकी पर सूचना दिया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई । कोतवाली पुलिस ने अपहरण , दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट तथा एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी मोहित पाल के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने विरोध किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।