शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे ने किया निरस्त

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे ने किया निरस्त
संत कबीर नगर । शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी मोहित पर शादी का प्रलोभन देकर पांच वर्ष से दुष्कर्म करने तथा पीड़िता के घरवालों द्वारा आरोपी के घर शादी की बात करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा देने का आरोप लगाया गया है ।
मामला जनपद के महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने स्वंय अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि दूसरे गांव का निवासी मोहित पुत्र रामानन्द ग्राम महोबरी थाना महुली शादी का झांसा देकर पांच वर्ष से शारीरिक संबंध बनाया और अश्लील वीडियो भी बना लिया । अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा । दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को समय लगभग दस बजे मोहित वीडियो की धमकी देकर अपने घर ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । शादी की बात करने पर शादी से इंकार कर दिया । पीड़िता ने घरवालों को जानकारी दिया । उसके घरवाले शादी की बात करने के लिए उसके घर गए तो गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया । आरोपी मोहित के जमानत प्रार्थना पत्र का सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने विरोध किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।