संतकबीर नगर- सम्पत्ति विवाद में फावड़े से गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास !

सम्पत्ति विवाद में फावड़े से गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास !
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट का फैसला , लगाया 20 हजार का अर्थदण्ड !
संत कबीर नगर । सम्पत्ति विवाद में फावड़े से गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया । आरोपी बृजलाल यादव को ननिहाल में नेवासा मिला हुआ है । आरोपी पर कोर्ट ने बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह व वादी के अधिवक्ता काजी मुनीर अहमद ने बताया कि प्रकरण जिले के महुली थानाक्षेत्र के ग्राम देवकली कला का है । मामले में मृतक की पत्नी परमराजी देवी ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 8 जून 2021 को सुबह करीब साढ़े सात बजे मेरे पति नन्दू यादव घर के बाहर बैठ कर नाखून काट रहे थे । उसी समय मेरे पड़ोसी बृजलाल यादव पुत्र राम भवन यादव ग्राम देवकली कला थाना महुली घर से फावड़ा लेकर आया और मेरे पति के गर्दन पर चला दिया , जिससे गर्दन कट कर अलग हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई । मौके पर बृजलाल के पिता राम भवन पुत्र राधेश्याम व माता माधिका देवी पत्नी राम भवन साथ में मौजूद थे । शव मौके पर पड़ा है । पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने राम भवन व माधिका देवी का नाम निकाल करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । बचाव पक्ष के न्यायमित्र अधिवक्ता दिनेश चन्द्र राय एडवोकेट ने बताया कि आरोपी बृजलाल यादव मूलतः ग्राम अजांव थाना धनघटा का निवासी है । ग्राम देवकली कला में उसकी मां का मायका है । मां को मायके में नेवासा मिला है । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई ।