संत कबीर नगर – नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास !
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास !
5000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित !
संत कबीर नगर –
न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, संतकबीर नगर के न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का विवरणः-
दिनाँक 26.04.2025 को वादी द्वारा अभियुक्त विनोद सोनकर पुत्र हीरामन निवासी महुली खास थाना महुली जनपद संतकबीर नगर के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर दुष्कर्म करने व गर्भवती करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 65(1),352,351(3),333 बीएनएस व 5(जे)(ii)एल/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करवाया गया था ।
सजा का विवरणः-
मु0अ0सं0 108/2025 धारा 65(1),352,351(3),333 बीएनएस व 5(जे).
(ii) अभियुक्त विनोद सोनकर पुत्र हीरामन निवासी महुली खास थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 5(जे)(ii)एल/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया गया ।
अभियुक्त उपरोक्त को धारा 5(जे)(ii)एल/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्द से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 351(3) बीएनएस में 02 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगीं ।
