संत कबीर नगर – मदरसों के नाम पर रकम जुटाने वाले ब्रिटिश मौलाना पर मुकदमा दर्ज।
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मदरसों के नाम पर रकम जुटाने के आरोप में ब्रिटिश मौलाना पर हुआ मुकदमा दर्ज।
ब्यूरो रिपोर्ट- के0 पी0 मौर्य
संतकबीर नगर-
जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मदरसा पर प्रशासन ने करवाई करते हुए सीज कर दिया है। विदेशों से मदरसों के लिए फंड एकत्र करने के आरोप में फंसे ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना शमसुल हुदा खान इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए
इस्लाम धर्म के विभिन्न विषयों पर ऑफलाइन व ऑनलाइन तकरीरें की है,और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस्लामी धर्म प्रचार को जोड़कर इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया है , इसके साथ ही पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आना-जाना तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखा है ।
भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य किया जाना भी प्रकाश में आया है।
इस कारण उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई हैं। उक्त जांच में प्राप्त तथ्यों की गंभीरता के दृष्टिगत आरोपी शमसुल हुदा खान उपरोक्त, मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मुबारकपुर आजमगढ़,
शमसुल हुदा द्वारा संचालित मदरसा कुलियातुल बनातीर रजबिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी व रजा फाउंडेशन की विस्तृत जांच कराते हुए दोनों मदरसों व एनजीओ की मान्यता निरस्त कर संबंधित विभाग द्वारा इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई। रजिस्ट्रार, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर संस्था कुल्लियतुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी रजा नगर गोस्तमंडी खलीलाबाद द्वारा संचालित मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया निस्वा गोस्त मंडी रोड खलीलाबाद के पूर्व प्रधबंक शमसुल हुदा खान के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज कराया है।
खलीलाबाद थाना कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि शमसुल हुदा खान पूर्व प्रबंधक मदरसा के खिलाफ विदेशी मुद्रा व्यवस्था अधिनियम 1999 की धारा 13 और बीएनएस 2023 की धारा 318, के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
