संत कबीर नगर – हत्यारोपी को आजीवन कारावास ।

हत्यारोपी को आजीवन कारावास ।
संत कबीर नगर –
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अमरावती देवी पत्नी वृंदावन निवासी बनहैता थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दी कि दिनांक 10.01.2019 को जब उनके पति वृंदावन घर के बरामदे में लेटे हुए थे तभी समय करीब साढ़े आठ बजे रात में गांव का ही निवासी आदर्श पुत्र स्व० काशीराम, जो एक दबंग प्रकृति का व्यक्ति है उनके पति को गाली देने लगा ।गाली देने से मना करने पर अपने साथ लाये फरसे से उक्त आदर्श द्वारा जान मारने की नियत से उनके पति के सिर पर हमला कर दिया गया,फरसा बाउंड्री में लगा तो आदर्श रामसूरत के नल की हैंडल को तोड़कर उनके पति के सिर पर वार कर दिया जिसके फलस्वरूप आयी हुई गहरी चोटों के कारण वे मौके पर ही गिर गये। घटना उपरोक्त को उन्होंने स्वयं तथा उनकी पुत्री अनुराधा पटेल ने देखा व शोर मचाई। मौके पर पड़ोसियों के आने व उनके द्वारा दौड़ाये जाने पर आदर्श मौके से भाग गया । उक्त घटना को बहुत से लोगों के साथ पड़ोसी प्रमोद ने भी देखा। काफी लोगों आए और उनके पति को उठाकर जिला अस्पताल खलीलाबाद ले गए जहां चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।वादिनि के प्रार्थना पत्र भा०दं०सं० की धारा 302 व 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना उपरांत आरोपी आदर्श के विरुद्ध आरोप पत्र विवेचक द्वारा न्यायालय में भेजा गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल नौ साक्षियों का साक्ष्य कराया गया तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सक डॉ० देवेन्द्र प्रताप द्वारा मृतक के शव विच्छेदन कर शव विच्छेदन आख्या दी गयी, जिसमें मृतक वृंदावन के दायी आंख मय चक्षुकक्ष फटी होने, उसमें खून व खून के थक्के जमा होने, बायी आंख व मुंह बन्द होने, दाये कान के ऊपर खून का थक्का जमा होने के साथ आन्तरिक परीक्षण में मृत्यु पूर्व मृतक के नांक के ऊपर दायी आंख पर 3 सेमी हड्डी तक गहरी एवं 4×1 सेमी के आकार की फटी हुई एवं धसी-कुचली हुई चोट होने के साथ दायी आंख की चक्षुकक्ष टूटी होने व उसमें खून व खून के थक्के जमा होने के साथ इसी चोट के ऊपर 3×2 सेमी के आकार की एक अन्य निलगू चोट का उल्लेख करते हुए मृतक की मृत्यु, उसकी मृत्यु के पूर्व आयी हुई इन्हीं चोटों के फलस्वरूप सदमा एवं अतिरिक्त रक्तस्राव के कारण होने का उल्लेख किया गया ।
अभियुक्त आदर्श के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने हत्या का दोषी मानते हुए अभियुक्त आदर्श को आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश दिए ।अर्थ दंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिए।