संत कबीर नगर – दुकान में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त !
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दुकान में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त !
संत कबीर नगर –
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवस्तव ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद की रहने वाली पीडिता ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि डडवा चौराहे पर उसका छोटा सा सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान है जिसको वह चलाती हूँ। उसके पति कपड़ा फेरी का काम करते है | उसके दुकान पर अरबाज निवासी रायपुर छपिया उर्फ ठोका थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर सामान लेने के लिए आता था और उस पर बुरी नजर रखने लगा | अरबाज चोरी चुपके से उसका नित्य क्रम करते समय कही से विडियो बना लिया और उक्त फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैक मेल कर बात करने लगा | उसके दुकान पर आकर अकेला पाकर दुकान के अन्दर जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने लगा |मना करने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने लगा | लोक लाज की डर कि वजह से उसने पति को नही बताया |दिनांक 11.09.25 को उसके पति कपड़ा बेचने के लिए चले गये कि समय करिब 2.30 बजे दिन में अरबाज उसकी दुकान में आया और अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और दुकान का शटर नीचे गिरा कर दुकान के अन्दर कमरे में ले जाकर मुह बन्द कर कर जबरजस्ती बलात्कार करने लगा | मना करने पर गन्दी गन्दी गाली व जान से मारने की धमकी देने लगा और धक्का देकर अरबाज मौके से भाग गया |
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की पीडिता के प्रार्थना पत्र पर थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ | आरोपी अरबाज अहमद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया | आरोपी अरबाज ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किये और तर्क दिए की आरोपी का कृत्य जघन्य है | मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने आरोपी अरबाज की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए |
